उत्तरप्रदेश दाखिल ख़ारिज एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीन के स्वामित्व में परिवर्तन करना है। अगर आप किसी की ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो आपको पुराने मालिक के स्वामित्व को उस ज़मीन के कागजों से हटाकर आपका नाम ज़मीन के कागजों पर दर्ज करवाना होता है। इस प्रक्रिया के बाद आपको दाखिल ख़ारिज (Dakhil Kharij) करवाना अनिवार्य होता है, तो आइये जानते हैं UP Dakhil Kharij के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।
UP Dakhil Kharij क्या है?
यदि आप किसी से ज़मीन की खरीददारी कर रहे हैं। तो ज़मीन को कानूनी रूप से आपकी बनाने के लिए आपको सभी आधिकारिक दस्तावेजों पर पूर्व मालिक का नाम आपके नाम से बदलना होगा। इस प्रक्रिया को Dakhil Kharij कहा जाता है। यह भूमि पंजीकरण के बाद अनिवार्य है, एवं आमतौर पर इसे 45 से 90 दिन के भीतर पूरा करना होता है।
उत्तरप्रदेश दाखिल ख़ारिज शुल्क
UP Dakhil Kharij करने में शुल्क का भुगतान करना होता है, और यह शुल्क जमीन की बनाए गए दस्तावेज़ के आधार पर निर्धारित होता है। इस शुल्क की राशि विभिन्न मामलों में अलग-अलग हो सकती है, और यह 200 से 2500 रुपये तक की हो सकती है। इसलिए जब आप दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो आपको इस शुल्क का भुगतान करने की जरूरत होती है। संपत्ति के अनुसार दाखिल-खारिज शुल्क इस प्रकार है:
- संपत्ति का मूल्य ₹10,000 तक: ₹200
- संपत्ति का मूल्य ₹10,000 से ₹50,000 तक: ₹500
- संपत्ति का मूल्य ₹50,000 से ₹1,00,000 तक: ₹1,000
- संपत्ति का मूल्य ₹1,00,000 से ₹2,00,000 तक: ₹2,000
- संपत्ति का मूल्य ₹2,00,000 से ₹5,00,000 तक: ₹5,000
- संपत्ति का मूल्य ₹5,00,000 से ₹10,00,000 तक: ₹10,000
- संपत्ति का मूल्य ₹10,00,000 से अधिक: ₹20,000
UP Dakhil Kharij (म्यूटेशन) कितने समय में होता है?
UP Dakhil Kharij (Mutation) की प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 15 से 30 दिन का समय लगता है। इसका मतलब है कि जब आप दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करते हैं, तो आपका नाम जमीन के स्वामित्व के रिकॉर्ड में उपडेट होने में लगभग दो-तीन हफ्ते का समय लगता है।
भूमि का Dakhil Kharij कौन करता है?
भूमि का Dakhil Kharij करने के लिए प्राथमिक रूप से क्षेत्रीय लेखपाल (Revenue Officer) जांच करता है। वह प्रमाणित करता है कि जमीन की जानकारी सही है और दाखिल ख़ारिज की प्रक्रिया के लिए पात्र है। इसके बाद जब लेखपाल द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो दाखिल ख़ारिज फाइल तहसीलदार (Tehsildar) के पास भेज दी जाती है।
तहसीलदार यह पुनर्विचार करते हैं और फिर इस फाइल को कोर्ट तक पहुँचाते हैं। इसके बाद कोर्ट विक्रेता (पूर्व मालिक) को नोटिस जारी करता है और उससे सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ की मांग करता है। अगर सभी चीजें सही हैं, तो ही खरीददार का नाम राजस्व विभाग के अभिलेखों में दर्ज किया जाता है और उसे जमीन का स्वामित्व मिलता है।
संपत्ति रजिस्ट्री में गवाह कौन हो सकता है?
जब आप संपत्ति पंजीकरण कर रहे हैं, तो आपको दो गवाहों की आवश्यकता होती है जो विक्रेता और खरीददार दोनों की पहचान कर सकते हैं।
Dakhil Kharij पूरा नहीं होने पर क्या होगा?
यदि आप ज़मीन खरीदने के बाद निर्धारित समय सीमा (45-90 दिन) के भीतर Dakhil Kharij पूरा नहीं करते हैं, तो आपके पास उस संपत्ति पर कानूनी अधिकार नहीं रहेगा।
उत्तरप्रदेश दाखिल ख़ारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज
Dakhil Kharij के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार होते हैं:
- ज़मीन पंजीकरण दस्तावेजों की फोटो कॉपी
- एफिडेविट
- स्टाम्प पेपर
- संपत्ति कर भुगतान की रसीद
Dakhil Kharij के लिए ऑनलाइन कैसे आवेदन करें
आप Dakhil Kharij प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया का पालन करें:
- UP राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://vaad.up.nic.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज में ऑनलाइन आवेदन विकल्प के अंतर्गत धारा 34 ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आवेदन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
- उस पेज के अंत में ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए।
- अपने खाते में लॉगिन करें। यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है, तो आपको पंजीकरण करना होगा।
- सही जानकारी के साथ Dakhil Kharij आवेदन पत्र भरें।
- इसके बाद आवेदन पत्र सबमिट करें।
उत्तरप्रदेश दाखिल ख़ारिज आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
जब आप UP Dakhil Kharij का फॉर्म भर लेते हैं, तो उसकी प्रगति को भी जांच सकते हैं। UP दाखिल खारिज की स्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- UP Dakhil Kharij की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको एक OTP (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा, जिसे आपको वहीं दर्ज करना होगा। अब लॉगिन पर क्लिक करें।
- अब रजिस्ट्री नंबर और तारीख भरें, और सबमिट बटन दबाएं।
- आपको आपके Dakhil Kharij की स्थिति मिल जाएगी।
FAQs उत्तरप्रदेश में दाखिल ख़ारिज से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
दाखिल ख़ारिज (Mutation) क्या है?
दाखिल ख़ारिज एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें जमीन के स्वामित्व में परिवर्तन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नए स्वामी के नाम से जमीन के रिकॉर्ड को अद्यतित करना होता है।
उत्तरप्रदेश दाखिल ख़ारिज कैसे करें?
UP Dakhil Kharij करने के लिए आपको स्थानीय लेखपाल के पास जाना होता है और आवश्यक दस्तावेज़ साथ लेकर आवेदन करना होता है। इसके बाद आपका आवेदन प्रक्रिया के अनुसरण के बाद मंजूर होता है।
जमीन का Dakhil Kharij कौन करता है?
जमीन का Dakhil Kharij करने के लिए प्राथमिक रूप से क्षेत्रीय लेखपाल (Revenue Officer) जांच करता है, और फिर तहसीलदार और कोर्ट भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
UP Dakhil Kharij (म्यूटेशन) कितने समय में होता है?
UP Dakhil Kharij (म्यूटेशन) की प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 15 से 30 दिन का समय लगता है।