झारखंड राज्य में भूमि का म्यूटेशन या दाखिल खारिज करने के लिए अब आपको तहसील या कार्यालय की लम्बी कतारों में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। झारखंड सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है, ताकि लोग अपने जमीन का म्यूटेशन आसानी से कर सकें। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि आप झारखंड जमीन का म्यूटेशन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया को स्टेप-बाय-स्टेप विस्तार से कैसे पूरा कर सकते हैं।
झारखंड जमीन म्युटेशन क्या है?
झारखंड जमीन म्युटेशन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य में भूमि की स्वामित्व और मालिकी को नोट करना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, झारखंड में भूमि के स्वामित्व में किए गए किसी भी परिवर्तन को आधिकारिक रूप से दर्ज किया जाता है। जब कोई व्यक्ति झारखंड में भूमि खरीदता है या बेचता है, तो उसे इस भूमि का म्युटेशन करवाना पड़ता है। म्युटेशन के द्वारा, नए मालिक का नाम और विवरण जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं और पुराने मालिक का नाम हटाया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से भूमि की मालिकी स्थिति को साबित किया जाता है और नौकरी, वित्तीय लेन-देन, या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है।
झारखंड जमीन म्यूटेशन एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है, क्योंकि इसके बिना आप झारखंड में किसी भी भूमि का कानूनी स्वामित्व नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य कानूनी संवादों में भी कई परेशानियों का सामना कर सकते हैं।
झारखंड भूमि म्युटेशन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
झारखंड भूमि म्यूटेशन के लिए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आवश्यक होते हैं, जैसे:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- स्टाम्प पेपर
- खाता नंबर
- प्रॉपर्टी सरकारी कर रसीद
- पावर ऑफ़ अटॉर्नी
झारखंड भूमि म्यूटेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले झारखंड सरकारी की आधिकारिक वेबसाइट jharbhoomi.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज में आपके सामने लॉगिन पेज आ जायेगा। यहाँ पर “रजिस्ट्रेशन” बटन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फ़ॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नया पासवर्ड, पता, टाउन/शहर, जिला, राज्य, और पिन कोड दर्ज करें।
- सभी विवरण भरने के बाद, कैप्चा कोड दर्ज करें और “अब रजिस्टर करें” पर क्लिक करें।
- जब आपका पंजीकरण सफल हो जाए, “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
- ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
- एक नया पृष्ठ खुलेगा। “आवेदन करें Mutation” बटन पर क्लिक करें।
- फ़ॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और “सेव करें ड्राफ्ट और अगला” पर क्लिक करें।
- खरीददार विवरण दर्ज करें और “सेव करें ड्राफ्ट और अगला” पर क्लिक करें।
- विक्रेता विवरण दर्ज करें और “सेव करें ड्राफ्ट और अगला” पर क्लिक करें।
- अगले पृष्ठ पर, “स्पेसिफिक इनफ़ॉर्मेशन फॉर म्यूटेशन” सेक्शन में अपने जिले, सब-जिला, हलका, सर्किल, थाना, रेव. थाना, और मोजा का चयन करें।
- अपनी भूमि के विवरण दर्ज करें और “सेव करें ड्राफ्ट और अगला” पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज और फ़ोटो को अपलोड करें, जैसे कि निर्देशिका में दिया गया है।
- “फ़ाइनल सेव” पर क्लिक करें।
- अब आप अपना म्यूटेशन विवरण देख सकते हैं और एक रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
- रसीद की प्रिंटआउट लें और इसे अपने तहसील कार्यालय में जमा करें।
इन सरल कदमों का पालन करके, आप झारखंड भूमि म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
म्यूटेशन आवेदन स्थिति देखें
यदि आपने म्यूटेशन (दाखिल खारिज) के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने जमीन के म्यूटेशन का स्टेटस जानें – कि आपका म्यूटेशन सक्सेसफुली पूर्ण हुआ है, या फिर अभी पेंडिंग में है, या रिजेक्ट हो गया है – तो यहां हम आपको बताएंगे कैसे आप झारखंड भूमि सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्थिति की जाँच कर सकते हैं।
- सबसे पहले, झारखंड भूमि सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट jharbhoomi.jharkhand.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज में अपना खाता देखें विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें झारखंड के सभी जिलों का नाम के साथ एक मानचित्र दिखाया जाएगा। इस मानचित्र में से अपना जिला चुनें।
- जिला का चयन करने के बाद, आपको वहां के अंचलों के एक सूची में से आपका अंचल (इलाका) चुनना होगा।
- इसके बाद आपको एक नया पेज मिलेगा जिसमें आपको “क़िस्त ज़मीन” का चयन करना होगा, और फिर “Select” बटन को चेक करना होगा।
- नोट: झारखंड जमीन का म्यूटेशन स्थिति देखने के लिए आप विभिन्न तरीकों से चेक कर सकते हैं – “केस नंबर” के माध्यम से, “आवेदक के नाम” के माध्यम से, या “मोजा वाइस” के माध्यम से।
- कैप्चा कोड को दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपके जमीन का स्टेटस प्रदर्शित होगा।
- झारखंड जमीन का स्टेटस देखने के लिए “View” बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपका म्यूटेशन सफलता पूर्ण हुआ है या फिर अभी पेंडिंग है।
इस तरीके से, आप झारखंड जमीन के म्यूटेशन स्थिति को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अपने भूमि के स्वामित्व की स्थिति को जान सकते हैं।
Jharkhand Mutation FAQs-
झारखंड म्यूटेशन क्या है?
म्यूटेशन, झारखंड राज्य में भूमि के स्वामित्व में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया है। यह जमीन के मालिकी हक को बदलने की प्रक्रिया होती है जिसमें नए मालिक का नाम जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है।
झारखंड जमीन म्यूटेशन क्यों आवश्यक होता है?
झारखंड में जमीन का म्यूटेशन न करने पर आप उसे कानूनी रूप से मालिकाना हक नहीं पा सकते हैं। साथ ही, अगर आप म्यूटेशन नहीं करते हैं, तो पुराना मालिक उस जमीन को कभी भी बेच सकता है या उस पर लोन ले सकता है।
म्यूटेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं?
म्यूटेशन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, स्टांप पेपर, खाता नंबर, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट टैक्स रसीद, और पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी शामिल होते हैं।
क्या ऑनलाइन म्यूटेशन आवेदन करने का कोई शुल्क होता है?
हां, म्यूटेशन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क लिया जाता है। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी।
म्यूटेशन की प्रक्रिया किस तरह से ऑनलाइन की जाती है?
झारखंड सरकार ने म्यूटेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है। आपको झारखंड भूमि सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है।