UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें? जानें पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक नया और सुविधाजनक तरीका है जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का – UP Bhulekh और UP Bhunaksha पोर्टल। यह वेबसाइट UP राजस्व विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है और यहां पर आप अपने खसरा/खतौनी नंबर के माध्यम से अपनी जमीन की विवरण को देख सकते हैं। यहां हम इस लेख के माध्यम से आपको इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं की प्रस्तावना प्रदान करेंगे।

आपको इस लेख में UP Bhulekh और UP Bhunaksha पोर्टल के महत्व के बारे में जानकारी मिलेगी। यह आपको जमीन से संबंधित विवरण प्राप्त करने के लिए कैसे उपयोग करने में मदद करेंगे। आप इस लेख से जान सकेंगे कि यह पोर्टल आपको अपने खसरा/खतौनी प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का भी विकल्प प्रदान करता है।

यह लेख आपको इस सुविधा का फायदा बताएगा कि अब जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने घर से नहीं बाहर जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। यह लेख आपको इस प्रक्रिया को पारंपरिक तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में सरल और स्पष्ट जानकारी प्रदान करेगा।

UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें? जानें पूरी प्रक्रिया
UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें?

Bhulekh UP खतौनी की नकल ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना अब हुआ और भी आसान। अब आप अपने खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल ऑनलाइन देख सकते हैं, और यहां हम आपको इस प्रक्रिया के चरणबद्ध तरीके से बताएंगे:

  • सबसे पहले आपको Bhulekh UP portal की आधिकारिक वेबसाइट upbhulekh.gov.in को ओपन करना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको “खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नक़ल देखे” विकल्प पर क्लिक करना होगा।UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें? जानें पूरी प्रक्रिया
  • अब आपको वेरीफिकेशन के लिए कैप्चा दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको अपने जिले, तहसील, और ग्राम का चयन करना होगा। ग्राम का चयन करने के बाद, आपको खातेदार का नाम खोजना होगा। खोजने के लिए आपको चार तरीकों का चयन करना होगा – खसरा/गाटा संख्या द्वारा खोजें, भूलेख खाता संख्या द्वारा खोजें, खातेदार के नाम द्वारा खोजें, नामांतरण दिनांक से खोजें।UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें? जानें पूरी प्रक्रिया
  • किसी भी एक तरीके का प्रयोग करें और अब “उदाहरण देखें” टैब पर क्लिक करें। आपके सामने आपकी खतौनी की नकल प्रदर्शित होगी।

इस प्रक्रिया के माध्यम से, अब आप अपनी खतौनी की नकल को आसानी से ऑनलाइन देख सकते हैं और जमीन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व ग्राम खतौनी का कोड कैसे जानें?

राजस्व ग्राम खतौनी का कोड जानने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. सबसे पहले, उम्मीदवार राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (upbhulekh.gov.in) को ओपन करना होगा।
  2. वेबसाइट के होम पेज पर, “राजस्व ग्राम खतौनी का कोड” के लिंक पर क्लिक करें।यूपी भूलेख पोर्टल पर राजस्व ग्राम खतौनी का कोड कैसे जानें? देखें पूरी प्रक्रिया
  3. अब एक नए पेज में, आपको अपने जिले, तहसील का नाम, और गांव का नाम चयन करना होगा।
  4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके राजस्व ग्राम खतौनी का कोड प्रदर्शित होगा। उसे क्लिक कर लीजिये।
  5. इस तरह से आप अपने राजस्व ग्राम खतौनी का कोड आसानी से जान सकते हैं।

खतौनी पर उपलब्ध जानकारियों की सूची:

जब आप अपने राजस्व ग्राम खतौनी का कोड जान लेते हैं, तो आपको इसमें निम्नलिखित जानकारियाँ मिलेंगी:

  • जिला का नाम
  • तहसील का नाम
  • परगना का नाम
  • गांव का नाम
  • भूमि के मालिक का नाम
  • भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
  • खाता संख्या
  • खसरा संख्या

यह जानकारी आपको आपकी ज़मीन के संबंधित मामलों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसे कि किसी क्रयदान के समय या ज़मीन के संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान।

खतौनी पर उपलब्ध जानकारियों की सूची: जानें आपकी ज़मीन के विवरण

खतौनी पर उपलब्ध जानकारियों की सूची निम्नलिखित होती है –

  1. जिला का नाम
  2. तहसील का नाम
  3. परगना का नाम
  4. गांव का नाम
  5. भूमि के मालिक का नाम
  6. भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
  7. खाता संख्या
  8. खसरा संख्या

e Sathi पोर्टल से खतौनी की नक़ल निकालने की प्रक्रिया

e Sathi UP पोर्टल से अपनी ज़मीन की खतौनी की नक़ल प्राप्त करना बहुत ही सरल है। निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से आप इस कार्य को सम्पन्न कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले, आपको e-Sathi आधिकारिक पोर्टल esathi.up.gov.in को ओपन करना होगा।
  2. अगर आप पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और एक खाता बनाना होगा।
  3. आपको अपने खाते में लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।UP Khasra और UP Khatauni Online भूलेख पोर्टल से कैसे निकालें? जानें पूरी प्रक्रिया
  4. लॉगिन करने के बाद, आपको “राजस्व एवम् पंचायती राज विभाग” वाले अनुभाग में “खतौनी की नकल” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  5. नए पेज पर, आपको निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:
    • जिला का नाम
    • तहसील का नाम
    • गांव का नाम
    • खाता संख्या
    • आवेदक का नाम
    • मोबाइल नंबर
    • भाग संख्या
  6. जब आप उपरोक्त जानकारी दर्ज कर दें, तो नीचे स्थित “डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी के लिए क्लिक करें” वाले बटन पर क्लिक करें। इसके बाद, आपकी खतौनी की नक़ल आपके सामने हो जाएगी। आप इसे स्क्रीनशॉट या प्रिंट कर सकते हैं।

इस तरीके से, आप आसानी से e Sathi पोर्टल से अपनी ज़मीन की खतौनी की नक़ल प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यकता पर प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Khasra, Khatauni से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

UP Khasra और UP Khatauni क्या होते हैं?

UP Khasra और UP Khatauni भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी है, जो भूमि संबंधित होती है। UP Khasra, जिसे खसरा भी कहा जाता है, एक प्रकार का पैरामीटर होता है जिससे किसी ज़मीन की जानकारी जैसे कि उसका क्षेत्रफल, मालिक का नाम, और किसान का नाम प्राप्त की जा सकती है। UP Khatauni जिसे खतौनी भी कहा जाता है, उसमें ज़मीन के मालिक की विस्तृत जानकारी जैसे कि उसका पूरा इतिहास, संख्याएँ, और अधिक होती है।

UP Khasra और UP Khatauni निकालने के लिए क्या आवश्यक है?

UP Khasra और UP Khatauni निकालने के लिए आपको उत्तर प्रदेश के भूलेख पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और एक खाता बनाना होगा। इसके बाद, आपको जिला, तहसील, और गांव की जानकारी दर्ज करके आप खसरा और खतौनी निकाल सकते हैं।

UP Khasra और UP Khatauni क्यों महत्वपूर्ण हैं?

UP Khasra और UP Khatauni जानकारी किसी भी ज़मीन के मालिकी हक की प्रमाणित प्रति होती है। यह जानकारी ज़मीन की खरीददारी, विपणी, और करों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना, नियमित ज़मीन संबंधित विवाद और समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

क्या UP Khasra और UP Khatauni की नकल को प्रिंट किया जा सकता है?

हां, UP Khasra और UP Khatauni की नकल को आप ऑनलाइन पोर्टल से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर जाकर आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी और फिर नकल को प्रिंट कर सकते हैं।

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